भारती-हर्ष को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है NCB, खटखटाया NDPS कोर्ट का दरवाजा
बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत के खिलाफ स्पेशल NDPS कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। NCB ने न केवल भारती और हर्ष की जमानत रद्द करने की मांग की है, बल्कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की अनुमति भी मांगी है। कोर्ट ने मंगलवार को कपल को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है।
23 नवंबर को मिली थी भारती-हर्ष को जमानत
गांजा लेने के आरोप में भारती को 22 और हर्ष को 23 नवंबर को NCB ने अरेस्ट किया था। NDPS कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हालांकि, अगले दिन यानी 24 नवंबर को ही उन्हें 15,000-15,000 रुपए के बॉन्ड पर कोर्ट से जमानत मिल गई थी। गिरफ्तारी से पहले छापेमारी में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली थी।
कोर्ट ने पुलिस कस्टडी देने से इनकार किया था
23 नवंबर को NCB ने भारती की ज्यूडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर-ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है। यह सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सिर्फ एक साल साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड जरूरी नहीं।
हर्ष के खिलाफ ड्रग्स फाइनेंस-ट्रांसपोर्टेशन की धाराएं
हर्ष पर नारकोटिक्स एक्ट-1986 की धारा 27A लगाई गई है। यानी ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांस्पोर्टेशन की धाराएं लगाई गई हैं। शनिवार को NCB की रेड में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था। उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली थी।
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